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Tuesday, June 13, 2023

दहसत हुआ खत्म, जमीन में गया माफिया

पुलिस के अनुसार माफिया खान मुबारक ने अवैध ढंग से अर्जित धन के जरिए दूसरे के नाम से यह संपत्ति तैयार की थी। कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत पुलिस के अनुसार लगभग 70 लाख रुपये थी। पुलिस की इस कार्यवाई से गांव में हड़कंप मचा रहा। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट में खान मुबारक की करीब 70 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।


अम्बेडकरनगर थाना हंसवर पुलिस टीम ने माफिया खान मुबारक के तीन सहयोगियों की लगभग 58 लाख रुपए कीमत के सामान को कुर्क किया गया था। पुलिस की अलग अलग थाना क्षेत्रों में चली कार्रवाई से जिले के अपराधियों में हड़कंप का माहौल था। एसपी के सख्त निर्देश पर जनपद पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्घ सख्त कार्रवाई की गई थी।

पढ़ने गया किताबी ज्ञान, पकड़ लिया असलहा।

लोग बताते हैं कि आम युवाओं की तरह खान मुबारक भी डेढ़ दशक पहले पढ़ाई के लिए प्रयागराज शहर गया था। यह बात अलग है कि उसने वहां किताबी ज्ञान हासिल करने की बजाए अपराध के तौर- तरीके सीख लिए। स्नातक की पढ़ाई के दौरान क्रिकेट खेल में रन आउट दिए जाने पर उसने रेफरी की ही गोली मार दी थी।

सत्ता बदलने के साथ ही, बढ़ा माफिया पर कार्यवाही

सूबे में सत्ता परिवर्तन के साथ ही माफिया खान मुबारक के साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हालांकि बेखौफ माफिया ने इसके बाद भी रंगदारी आदि की कई घटनाओं को अंजाम दिया लेकिन उसके साम्राज्य को ध्वस्त करने की कोशिशें भी तेजी से होती रहीं। इसका असर यह हुआ कि करोड़ों रुपये की उसकी अचल संपत्ति को या तो जमींदोज कर दिया गया या फिर कुर्क कर लिया गया।



अम्बेडकरनगर। प्रदेश के टॉप टेन माफिया की सूची में शामिल गैंगस्टर व छोटा राजन का छोटा भाई शार्प शूटर माफिया खान मुबारक की हरदोई में मौत के बाद मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया के शव को उसके पैतृक गांव हरसम्हार कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। लगभग एक वर्ष से हरदोई जेल में निरुद्ध माफिया खान मुबारक की बीते सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। मौत की सूचना जनपद में पहुंचते ही स्थानीय लोग व पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। लेकिन यह सूचना माफिया के परिजनों पर बज्रपात बनकर रह गया। सोमवार देर शाम को ही माफिया की बहन नाजमीन उर्फ नज्जो निवासी मकोइयां बसखारी हरदोई के लिए रवाना हो गयी। मंगलवार सुबह ही खान मुबारक का शव उसके बहन नाजमीन के घर मकोइयां पहुंचा तो वहां पर पहले से ही सीओ सिटी सुरेश मिश्र के नेतृत्व भारी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थीं। मकोइयां में शव के अन्तिम दर्शन के लिए मौजूद परिजनों मेंचीख पुकार मच गई। मकोइयां में अंतिम यात्रा के पहले होने वाली क्रिया के समापन करने के बाद उसका शव प्रशासनिक सुरक्षा में उसके पैतृक गांव हरसम्हार पहुंचा। जहां पर उसके जमींदोज घर पर 10 मिनट तक शव को रखा गया। लेकिन वहां भी भारी प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था होने के चलते उसके अंतिम दर्शन से लोग कतराते रहे। इतना ही नहीं माफिया के जनाजे में भी उसके रिश्तेदारों के अलावां गिने चुने लोग ही सम्मिलित हुए। तत्पश्चात पास में स्थित उसरहा कब्रिस्तान में माफिया के शव को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। इस दौरान सीओ टांडा संजय नाथ तिवारी, तहसीलदार टांडा आलोक रंजन, प्रभारी निरीक्षक बसखारी जेपी सिंह यादव, आलापुर पंडित त्रिपाठी, हंसवर प्रमोद सिंह व पीएसी भारी पुलिस कर्मी मौजूद रहे।


खान मुबारक पुत्र मो० रजी आलम निवासी ग्राम हरसम्भार थाना हंसवर, जनपद अम्बेडकरनगर को जिला कारागार हरदोई के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग के सम्बन्ध में-

107/06 के धारा 386/506/120बी भादवि थाना सिविल लाइन प्रयागराज, में बिचाराधीन, 181/07 के धारा 307 भादवि, 182/07 के धारा 3/25 आर्मस एक्ट, 163/07 के धारा 394/302/307/120बी/216क/511 भादवि व 7 सीएलए एक्ट बढोत्तरी धारा 467/468/471 भादवि, 444/07 के धारा 2/3 उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट के तहत के थाना कर्नलगंज, प्रयागराज में विचाराधीन है। तो वही 164/11 के धारा 302/201/120बी/34 भादवि मे थाना घूरपुर प्रयागराज में विचाराधीन है। इसके अलावा अम्बेडकरनगर के हसवर थाना द्वोत्र में 69/12 के धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 71/12 के धारा 302/120बी भादवि, 104/12 के धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट, 25/15 के धारा 147/148/149/307/120 बी भादवि, 99/15 के धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट, 105/13 के धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट, 88/16 के धारा 506 भादवि, 95/16 के धारा 147/148/323/504/506/307 भादवि, 98/16 के धारा 147/148/149/504/307 भादवि, 100/16 के धारा 302 भादवि, 116/17 के धारा 3 (1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट, 122/17 के धारा 342/323/504/506/452 भादवि, 129/18 के धारा 147/148/149/302/307/34/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट 28/19 की धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट, 195/19 की धारा 302/120बी/34 भादवि, 180/20 के धारा 365/342/386/419/420 भादवि, 181/20 के धारा 365/342/386/419/420 भादवि, 02/2021 के धारा 420/406/386 भादवि 3(1) (द)(ध) ैब्ध्ैज् एक्ट, 84/21 के धारा 386 भादवि, 31/22 के धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, 60/22 के धारा 147/148/149/384/120बी भा0द0वि के तहत थाना हंसवर अम्बेडकरनगर में विचाराधीन है। जबकि 131/12 के धारा 384/506 भादवि, 10/13 के धारा 506 भादवि, 16/13 के धारा 384/506 भादवि, 59/13 के धारा 448/384/307/506/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट में थाना अलीगंज अम्बेडकरनगर में बिचाराधीन, इसके अलावा 71/13 के धारा 387/506 भादवि,  24/15 के धारा 147/148/149/307/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3 (1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट, 108/22 के धारा 395/397/120 बी भादवि के तहत थाना टाण्डा अम्बेडकरनगर में विचाराधीन, 464/17 के धारा  307 भादवि व 465/17 के धारा  3/25 आर्मस एक्ट के तहत थाना पीजीआई लखनऊ में विचाराधीन 912ध्17 के धारा 307/427/34/120बी भादवि के तहत थाना सेक्टर 20 नोएडा, नोएडा में विचाराधीन 77/18 के धारा 386 भादवि, 143/18 के धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट, 338/20 के धारा 147/420/386/504/506/427 3(1)(द)(ध) SC ST एक्ट के तहत थाना बसखारी अम्बेडकरनगर में में मामला विचाराधीन है।

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